
एडवोकेट वि के दुबे ने सौतेली मां से तंग बेटियों को दिलाया इंसाफ़
अदालत ने साफ कहा- बेटियों को पिता को मेडिकल ट्रीटमेंट और ख़याल रखने की होगी पूरी आज़ादी
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीन बेटियों को 70 वर्षीय बीमार पिता से मिलने और उनकी देखरेख करने की छूट दी है। कोर्ट स्पष्ट किया है कि यदि पिता को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो, तो उन्हें इससे वंचित न किया जाए। बेटियों को पिता का ख़याल रखने की पूरी आजादी होगी। सौतेली मां के रुखे व्यवहार से तंग बेटियों ने शहर के मशहूर एडवोकेट वि के दुबे द्वारा याचिका दायर की और सुनवाई पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
बेटियों ने दावा किया था कि सौतेली मां ने उनके पिता को अवैध रूप से बंधक बना रखा है। मां न तो खुद पिता का ठीक से ख़याल रख रही हैं, न ही हमें उनका ध्यान रखने दे रही हैं। यह पिता की सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। बेडरीडन बुजुर्ग पिता को लगातार डॉक्टर की खास निगरानी की जरूरत है। लिहाजा पिता को मां की अवैध हिरा