
रेरा को फ्लैट सेल अग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार
मुंबई
घर खरीदारों के लिए रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऐक्ट (रेरा) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत यदि बिल्डर ग्राहक से 10 प्रतिशत रकम ले लेता है और फ्लैट सेल अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, तो रेरा सचिव बिल्डर की ओर से फ्लैट सेल अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करेगा, ताकि बिल्डर खरीदारों को ठग न सकें। यदि बिल्डर ऐसा नहीं करता है, तो यह रेरा नियमों का उल्लंघन है। रेरा नियम के तहत घर की कीमत का 10 प्रतिशत हिस्सा अगर बिल्डर ग्राहक से लेता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
क्या था मामला
शिकायतकर्ता गौरव मक्कर ने 23 मार्च को रेरा में शिकायत दर्ज कराई कि शाइनिंग कंस्ट्रक्शन द्वारा सेल अग्रीमेंट नहीं किया गया,जबकि घर की 10 प्रतिशत रकम जमा की जा चुकी है। कंपनी ने दिसंबर, 2013 में घर की चाभी देने का वादा भी किया था, वह भी नहीं पूरा किया। इसीलिए गौरव ने रेरा से इंसाफ दिलाने की गुहार