खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा
मुंबई, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को विधानसभा ने इस विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी है और अब यह विधेयक सोमवार को विधान परिषद में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। विधेयक में खाद्य पदार्थों, दूध आदि में मिलावट करने वालों को अब पांच, सात और दस साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
इस संबंध में विधान परिषद में राज्य के खाद्य, औषध व प्रशासन मंत्री गिरीश बापट ने बताया कि दूध, खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट से संबंधित विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। खाद्य में मिलावट संबंधी कानून में संशोधन विधेयक इसी सत्र में विधान परिषद में पेश किया जाएगा। बापट ने कहा कि मौजूदा कानून में दूध में मिलावट किए जाने पर छह महीने की सजा और एक हजार रुपये दंड का प्रावधान है। इससे आरोपी एक दिन में अदालत से छूट जाते हैं, लेकिन अब राज्य में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल









