मुंबई
छोटे उद्यमियों और नया व्यापार शुरू करने वाले लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले ‘एंजल इन्वेस्टर’ महेश मूर्ति पर यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। मूर्ति पर दिल्ली की एक महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग में अप्रैल 2017 में शिकायत की थी।महिला ने मूर्ति के खिलाफ आपत्तिजनक, लैंगिक और अपमानजनक टिप्पणियां करने और अश्लील इशारे करने की शिकायत दर्ज की थी। आयोग ने इस तरह की और भी शिकायतें मिलने पर महाराष्ट्र डीजीपी को नवंबर में इस बारे में सूचित किया था। मूर्ति पर मामला बांद्रा में दर्ज किया गया था। खार पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद 29 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की थी।
सीनियर इंस्पेक्टर रामचंद्र जाधव ने बताया कि मूर्ति पर दर्ज की गई एफआईआर में आईटी ऐक्ट की धारा 67 भी लगाई गई है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने और फैलाने का मामला दर्ज किया गया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक बयान जारी कर जानकारी दी कि दिल्ली की महिला के शिकायत दर्ज करने के बाद आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया क्योंकि पहले भी इस तरह की शिकायतें सामने आई थीं। हालांकि, मूर्ति ने बाद में माफीनामा भी प्रकाशित किया था, आयोग ने डीजीपी से मामले में दखल देकर न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आयोग का कहना है कि यह मामला महिलाओं के खिलाफ अपराध के साथ ही साइबर कानूनों को उल्लंघन भी है।