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महाराष्‍ट्र सरकार को आदेश, ‘घर नहीं दे सकते, तो पैसा दो’: HC

मुंबई
मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि यदि आप तनसा जल पाइपलाइन के आसपास से हटाए गए बेघरों को दूसरी जगह नहीं बसा सकते, तो उन्हें अपना घर ढूंढने या अन्‍‍‍य जगह बसाने के लिए पैसा देना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से कहा था कि वे इस पाइपलाइन के आसपास से हटाए गए लोगों के लिए मुंबई में अन्य किसी जगह की तलाश करें। लेकिन शुक्रवार को मुख्य सचिव ने एक हलफनामा पेश करके कहा कि सरकार को उन्हें बसाने के लिए कोई जगह नहीं मिली है।

मुख्य सचिव के बयान से खिन्न होकर कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार का यह हाल है, तो उसे प्रभावित लोगों को भुगतान करना चाहिए। न्यायाधीश ए.एस. ओक ने कहा, ‘क्योंकि सरकार इन लोगों को बसाने के लिए अन्य कोई जगह तय नहीं कर सकी है, इसलिए हम सरकार से यही कह सकते हैं कि सरकार के इस कदम से प्रभावित प्रत्येक आदमी को भुगतान करे। इससे इन लोगों को अपने ही इस शहर में रहने के लिए कोई जगह मिल सकेगी।’

जज ने कहा कि जुलाई में सरकार इस मामले पर हलफनामा देगी, जिसमें यह बताना होगा कि सरकार इस उपाय पर विचार करे।’ शुरुआत में सरकार ने इन लोगों को माहुल गांव में बसाने की योजना बनाई थी। लेकिन वहां स्थित रिफाइनरियों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण लोगों ने जाने से मना कर दिया था।

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