नई दिल्ली
कठुआ गैंगरेप केस के 2 मुख्य आरोपियों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मामले की जांच CBI को सौंपी जाए, ताकि न्याय हो सके। गौरतलब है कि जनवरी में 8 साल की एक बच्ची का शव कठुआ के रासना जंगल से मिला था। जम्मू-कश्मीर पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने मुकदमे को चंडीगढ़ ट्रांसफर किए जाने की याचिका का भी विरोध किया है। सांझी राम और विशाल जंगोत्रा ने दावा किया कि पुलिस निष्पक्ष और प्रभावी जांच करने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच करने वाली विशेष जांच टीम (SIT) में दागी अधिकारी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में आरोपियों ने मृत बच्ची के पिता की उस याचिका का विरोध किया है, जिसके तहत उन्होंने मुकदमे की सुनवाई कठुआ से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की मांग की है।
आरोपियों ने दलील दी है कि मामले में 221 गवाह हैं और चंडीगढ़ जाकर अदालती कार्यवाही में शामिल होना उनके लिए मुश्किल होगा। गौरतलब है कि सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने 27 अप्रैल को मुकदमे की सुनवाई पर 7 मई तक के लिए रोक लगा दी थी। आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।