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राहुल गांधी पर चलेगा संघ की मानहानि का मामला, कांग्रेस अध्यक्ष बोले- मैं दोषी नहीं

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चलेगा। भिवंडी की अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए आरोप तय किए हैं। वहीं, राहुल गांधी ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझ पर लगे आरोप गलत हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
राहुल गांधी मंगलवार को सुबह मुंबई पहुंचे और सीधे भिवंडी की स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत सहित कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने राहुल से कहा कि आपके बयान से आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा है। वहीं, राहुल ने खुद को निर्दोष बताया। इसके बाद उनके खिलाफ भादंसं की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए गए।

राहुल ने कोर्ट से बाहर निकलकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारों और किसानों पर कुछ नहीं बोलती। इनकी हालत बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ केस पर केस किए जाते हैं लेकिन, महंगाई-पेट्रोल दर बृद्धि पर पीएम मोदी कुछ नहीं बोलते। देश का किसान बीजेपी की नीतियों से परेशान है। मेरे ऊपर केस करते रहिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह मेरी विचारधारा की लड़ाई है। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा।

अदालत में पेशी के दौरान राहुल गांधी के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं, शिकायतकर्ता राजेश कुंटे को पूरी तलाशी लेने के बाद अंदर जाने दिया गया। कुंटे ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथियों को बिना तलाशी के अंदर जाने दिया गया जबकि वह आरोपी हैं। वहीं, शिकायतकर्ता होने के बावजूद मेरी तलाशी ली गई और उसके बाद कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत दी गई।

बता दें कि 7 जुलाई 2014 को भिवंडी की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। राहुल के इस बयान के खिलाफ आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें दावा किया गया है कि राहुल के इस बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

आरोप तय होने के बाद अब शुरु होगा ट्रायल
राहुल गांधी पर आरोप तय होने पर उनके खिलाफ ट्रायल शुरु होगा। कोर्ट यह तय करेगी कि इस मामले का मुकदमा समरी ट्रायल के रुप में चलेगा अथवा समन ट्रायल के तौर पर। समरी ट्रायल में मामले से जुड़े सीमित सबूतों को देखा जाता है जबकि समन ट्रायल के दौरान सबूत का दायरा व्यापक हो जाता है। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कोर्ट से समरी नहीं बल्कि समन ट्रॉयल चलाने की मांग की है।

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