अब आप घर बैठे ही अपना पैन जेनरेट कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन इंस्टैंट पैन (PAN) की सुविधा लॉन्च कर दी है. बस, आपको इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर लॉग ऑन करना है और अपनी वैलिड आधार डिटेल्स डालनी हैं. इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना होगा. आपको बता दें कि इस बात का ध्यान रखें कि इनकम टैक्स विभाग ने ई-पैन की सुविधा लिमिटेड पीरियड के लिए ही दी है. और ये पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी.
एप्लिकेशन फाइल करते ही 15 डिजिट का एक एनक्लोजमेंट नंबर जेनरेट हो जाएगा.
ये सुविधा मुफ्त है और सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए है.
एचयूएफ, फर्म्स, ट्रस्ट और कंपनियां ई-पैन नहीं जेनरेट कर सकते.
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना है जरूरी
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको कई टेंशन झेलनी पड़ सकती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तय की हैं. सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है. आपको बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा. सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है.