मुंबई
जिले के तलासरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 2013 में एक 12 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले प्रिंसिपल को वसई सेशन कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। तलासरी स्थित आश्रमशाला में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा को नवंबर, 2013 को आश्रमशाला के प्रिंसिपल बालाजी क्षीरसागर ने अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता की शिकायत पर 30 नवंबर को तलासरी पुलिस ने धारा 354, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। चार साल बाद केस की सुनवाई करते हुए वसई सेशन कोर्ट ने आरोपी प्रिंसिपल को तीन साल व 5 हजार दंड की सजा सुनाई है।