मुंबई
घर खरीदारों के लिए रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऐक्ट (रेरा) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत यदि बिल्डर ग्राहक से 10 प्रतिशत रकम ले लेता है और फ्लैट सेल अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, तो रेरा सचिव बिल्डर की ओर से फ्लैट सेल अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करेगा, ताकि बिल्डर खरीदारों को ठग न सकें। यदि बिल्डर ऐसा नहीं करता है, तो यह रेरा नियमों का उल्लंघन है। रेरा नियम के तहत घर की कीमत का 10 प्रतिशत हिस्सा अगर बिल्डर ग्राहक से लेता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
क्या था मामला
शिकायतकर्ता गौरव मक्कर ने 23 मार्च को रेरा में शिकायत दर्ज कराई कि शाइनिंग कंस्ट्रक्शन द्वारा सेल अग्रीमेंट नहीं किया गया,जबकि घर की 10 प्रतिशत रकम जमा की जा चुकी है। कंपनी ने दिसंबर, 2013 में घर की चाभी देने का वादा भी किया था, वह भी नहीं पूरा किया। इसीलिए गौरव ने रेरा से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। शिकायत में गौरव ने अपनी रकम ब्याज समेत वापस करने की मांग की थी। गौरव ने शाइनिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी की परियोजना मार्बल आर्क अपार्टमेंट में फ्लैट क्रमांक 702 बुक कराया था। लेकिन 10 प्रतिशत रकम भरने के बाद भी गौरव के फ्लैट के सेल अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया।
रेरा में सुनवाई
-31 मई को रेरा में गौरव की शिकायत पर सुनवाई हुई
-गौरव ने कंपनी पर आरोप लगाया-10 % रकम लेने के बावजूद भी कंपनी ने घर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया
– रेरा का आदेश-कंपनी घर का मार्च अंत तक रजिस्ट्रेशन करे
-ग्राहक को 50,000 रुपये बतौर पेनाल्टी दे और 20,000 रुपये शिकायत का खर्च भी दे
बिल्डर ने नहीं माना आदेश
– रेरा के आदेश का कंपनी ने पालन नहीं किया। इसे रेरा के आदेश का अपमान माना गया।
– रेरा सेक्शन 40(2) के रेरा के आदेश को अनिवार्य तौर से लागू करने का अधिकार मिलता है
रेरा का अंतिम फरमान
– कंपनी तय समय में फ्लैट सेल अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, तो बिल्डर की ओर से रेरा सचिव फ्लैट सेल अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करेगा
– सारी शर्तों को बिल्डर के लिए मानना अनिवार्य होगा
– 50,000 रुपये और शिकायत की फीस 20000 रुपये वसूलने के लिए वॉरंट जारी किया