मुंबई : मोटर वाहन दावा ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में सड़क दुर्घटना में एक पुरुष की मौत के मुआवजे के रूप में उसके घर वालों को 54.14 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। 35 वर्षीय दिलीप पाठक 6 अगस्त, 2011 को ठाणे स्थित अपने घर से शिर्डी जा रहा था कि तभी उसकी कार कल्याण-नगर रोड पर एक खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। उसके साथ उसके मित्र भी थे। पाठक कार चालक के बराबर बैठा था और दुर्घटना की वजह से उसे काफी गंभीर चोट आई थी। सिर पर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई।