मुंबई
2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल पुरोहित के खिलाफ एनआईए कोर्ट में 5 सितंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी कर्नल पुरोहित से कहा है कि अगर वह इस केस में स्टे लेना चाहते हैं,तो इसके लिए वह दोबारा आवेदन करें। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल पुरोहित की ओर से खुद को इस मामले में मुक्त किए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस मामले में पुरोहित ने कहा था कि एनआईए ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सेना से अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए इस मामले से खुद को मुक्त किए जाने की बात कही थी।
गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। इसमें छह लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में 101 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद एटीएस ने इस मामले में 11 लोगों को अरेस्ट किया था। साल 2011 में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी।
2008 मालेगांव ब्लास्ट: HC ने कहा- कर्नल पुरोहित दोबारा करें आवेदन
