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भगोड़ा घोषित करने का मामलाः कोर्ट ने जवाब देने के लिए माल्या को दिया तीन हफ्ते का वक्त

मुंबई, शराब कारोबारी विजय माल्‍या को ‘भगोड़ा’ आर्थिक अपराधी घोषित करने के मामले में मुंबई की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या की जवाब देने की अर्जी स्वीकार कर ली है और उसे तीन हफ्ते का वक्त दिया है। विजय माल्या को अपने बचाव के लिए 24 सितंबर तक जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद ही कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि विजय माल्या पर बैंकों से 9,000 करोड़ रुपये के ऋण की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्‍या के पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उसे नए कानून के तहत भगोड़ा घोषित करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि किसी आर्थिक आरोपी के खिलाफ शुरू की गई यह पहली कार्रवाई है।

इससे पहले इसी अदालत ने 30 जून को एक नोटिस जारी कर माल्या को 27 अगस्त को उसके समक्ष पेश होने को कहा था। अदालत ने ईडी के आवेदन पर यह नोटिस जारी किया था। केन्द्रीय जांच एजेंसी ने 9,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ताजा कार्रवाई के तौर पर माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति तुरंत जब्त करने का भी अनुरोध किया है। इससे पहले अदालत ने माल्या के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज कराए गये दो मामलों में गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसी अदालत ने ईडी के दो अन्य मामलों में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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