मुंबई. गणेश विसर्जन के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पांबदी लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भी भक्तों को बाप्पा की विदाई पारंपरिक ढोल ताशों के साथ ही करनी होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने डीजे मालिको को इसके लिए फटकार भी लगाई। याचिका सतीश तालेकर द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। प्रोफेशनल ऑडियो एंड लाइटनिंग एसोसिएशन ने दावा किया कि पुलिस ने गणेशोत्सव और नवरात्रि में ‘डीजे’ या ‘लाउडस्पीकर’ जैसे उपकरणों के कारण शोर को रोकने के लिए ऐसे उपकरणों को अनुमति देने से इंकार कर दिया है।
याचिका में यह थी मांग: प्रोफेशनल ऑडियो एंड लाइटनिंग एसोसिएशन की याचिका में कहा गया है की भले ही डीजे को कम आवाज में बजाया जाता है, लेकिन फिर पुलिस उन्हे नोटिस दे देती है। जिससे उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। याचिका में मांग की गई थी जबतक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो।
अदालत ने क्या कहा: हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि त्योहारों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन त्यौहारों में आवाज पर प्रतिबंध लगाना कितना सहीं है, इस पर विचार करना होगा। कोर्ट ने इस बारे में सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को रखी गई है।