नई दिल्ली: टीईआरआई के पूर्व प्रमुख आऱ के़ पचौरी के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने छेड़छाड़ के आरोप तय करने का आदेश दिया है। यह केस टीईआरआई की पूर्व महिला कर्मचारी ने दर्ज कराया था, जिसके बाद पचौरी को यूएन की कमिटी आईपीसीसी से इस्तीफा देना पड़ा था। मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट चारू गुप्ता ने आईपीसी की धारा 354 (शील भंग करने), 354ए (गलत तरीके से छूने, टिप्पणी करने) और धारा 509 (अश्लील इशारे करने) के आरोप तय करने को कहा है। कुछ आरोपों से राहत भी दी गई है।
पूर्व TERI चीफ पचौरी पर छेड़छाड़ के आरोप तय होंगे
