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डेयरी की सील तोड़ने पर मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस

नई दिल्ली: गोकुलपुरी में डेयरी सील करने के मामले में केंद्र सरकार ने एमसीडी से जवाब तलब किया है। शहरी विकास मंत्रालय के अफसरों ने बुधवार सुबह ईस्ट एमसीडी के कमिश्नर को फोन करके बिना नोटिस के डेयरी सील करने और लाल डोरा में होने के बावजूद सीलिंग पर सवाल उठाए। इसके बाद, एमसीडी ने करीब 32 पेजों में जवाब देते हुए सीलिंग और अपनी पूरी कार्रवाई को सही ठहराया।
नई दिल्ली, राजधानी के गोकलपुरी इलाके में एमसीडी की सीलिंग के बाद एक डेयरी की सील तोड़ने सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने टिप्पणी की कि सांसद होने के बावजूद मनोज तिवारी ने कथित तौर पर सील तोड़ी, ये बेहद परेशान करने वाला मामला है।
इससे पहले, मॉनिटरिंग कमिटी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की। एनबीटी की कॉपी भी अदालत में पेश की गई, जिसमें यह खबर विस्तार से लिखी गई है। कोर्ट सलाहकार रंजीत कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि जो कोई सील तोड़ेगा या सील किए गए परिसर में किसी और रास्ते से घुसेगा, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सांसद मनोज तिवारी ने आदेश का उल्लंघन किया है। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त एेक्शन लेते हुए अवमानना की कार्रवाई की जाए। राजनीतिक दलों के लोग अपने फायदे के लिए जानबूझकर कोर्ट के काम में बाधा डाल रहे हैं। इसके बाद न्यायालय ने तिवारी को नोटिस जारी करके मंगलवार को पेश होने को कहा।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक चुने हुए सांसद ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश की है। ये बेहद परेशान करने वाला मामला है।

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