नई दिल्ली: असम में एनआरसी (नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन) से बाहर किए गए करीब 40 लाख लोगों के दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि यह प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और दो महीने तक जारी रहेगी। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।
प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई में बनाए गए एनआरसी ड्राफ्ट में शामिल होने के लिए दावे और आपत्तियों पर प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अहमियत को देखते हुए एक और मौका दिया जा रहा है। एनआरसी में नाम शामिल करने के लिए कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाएं, इस बारे में केंद्र सरकार के स्टैंड पर असम एनआरसी के को-ऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला से रुख साफ करने को कहा है।
लाखों के नाम थे गायब
गौरतलब है कि एनआरसी ड्राफ्ट 30 जुलाई को प्रकाशित किया गया था, जिसमें 40 लाख 70 हजार 707 लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए थे।