नवी मुंबई, नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 33 लापरवाह बाइक चालकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। अबतक ऐसे ऐसे बाइक चालकों के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाए जाते थे। इसे लेकर अनुशासनहीन बाइक चालक लापरवाही बरतते थे। पर इस बार ट्रैफिक पुलिस इन चालकों के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करेगी। नियमानुसार न्यायालय से इन बाइक चालकों को छह महीने तक की सजा अथवा एक हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा मिल सकती है। इन पर तय मानक से अधिक रफ्तार से बाइक चलाने, अपनी व दूसरों की जान खतरे में डालने, सिग्नल तोड़ने, फुटपाथ पर बाइक चलाने, विपरीत दिशा में बाइक चलाने, प्रवेश निषेध (नो-एंट्री) चिह्नित सड़क में घुसकर बाइक चलाने, पैदल चलने वालों के लिए खतरा बनने तथा यातायात के अन्य नियमों को तोड़ने व उनकी उपेक्षा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं।
नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अब अपने अधिकार क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों को भंग करने वाले व लापरवाही से बाइक चलाने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत अब दंडित किए जा रहे बाइक चालकों को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा और वहां सुनाई गई सजा का पालन करना पड़ेगा। इसके पहले ट्रैफिक पुलिस सिग्नल आदि नियमों को तोड़ने वाले बाइक चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई करती थी। इस कार्रवाई में बाइक चालक कुछ रुपये भरकर तत्काल छूट जाते थे। पर अब उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना होगा जिससे उनमें कानून का भय होगा और वे नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। ट्रैफिक पुलिस को उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई से अनुशासनहीन बाइक चालकों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जा सकेगा।