मुंबई : मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत मुंबई के गैरअनुदानित स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए चौथी लॉटरी निकाली गई। इसमें 402 बच्चों का चयन किया गया। प्रवेश और स्कूल का नाम एसएमएस के जरिए अभिभावकों को भेज दिया गया हैं। इन बच्चों को 6 से 20 अक्टूबर के बीच स्कूलों में जाकर प्रवेश लेना है। शुक्रवार को बीएमसी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में 347 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू हुआ। जिन बच्चों का आरटीई के तहत चयन हुआ है, उन्हें सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित स्कूल में लेना अनिवार्य है। स्कूलों को भी हिदायत दी गई है कि अगर दस्तावेजों में नाम के स्पेलिंग में त्रुटि हो, तो भी विद्यार्थी को प्रवेश दें। अगर कोई स्कूल प्रवेश नहीं देता है, तो अभिभावक स्कूल के खिलाफ दादर पश्चिम स्थित उप शिक्षा अधिकारी अथवा चर्नी रोड के शिक्षा उपनिदेशालय कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं।