महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने पत्नी को प्रताड़ित करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में 36 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जिला जज आर वी ताम्हणेकर ने दीपक भाम्बरे को गत शनिवार को दोषी ठहराया और उस पर 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि टाइल्स बनाने की फैक्ट्री में काम करने और भिवंडी के रजनौली गांव के रहने वाले आरोपी ने साल 2005 में मनीषा से शादी की थी और दोनों के दो बेटे हुए. आरोपी आए दिन अपनी पत्नी को पीटता था और मुर्गीपालन फॉर्म खोलने तथा टीवी खरीदने के लिए उससे पैसे मांगता था. अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने 21 दिसंबर 2013 को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया गया.जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता बरती जिसके चलते उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली. अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा, ‘यह गंभीर प्रकृति का अपराध है.