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रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर दो के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई, रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्‍लंघन के आरोप में मुंबई पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह महाराष्‍ट्र में अपनी तरह का संभवत: पहला मामला है। ट्रांबे पुलिस ने बुधवार को दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये लोग कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 10 बजे की समय सीमा के बाद पटाखे फोड़ रहे थे। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अक्‍टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिवाली या किसी अन्‍य त्‍योहार पर पटाखे केवल एक तय समय सीमा के अंदर ही फोड़े जा सकते हैं। रात 10 बजे के बाद लाउडस्‍पीकर बंद करने के आदेश को लागू कराने में परेशानियां झेल रहे पुलिसवालों ने कहा कि वह दुविधा में थे क्‍योंकि ज्‍यादातर दोषी बच्‍चे थे। छोटे बच्‍चों पर कार्रवाई करना उनके लिए बेहद मुश्किल है।’
मानखुर्द में रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता और व्‍यवसायी शकील शेख ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्‍होंने कहा, ‘मैंने देखा कि महाराष्‍ट्रा नगर इलाके में आदमी पटाखे फोड़ रहे हैं। मैंने पुलिस कंट्रोल रूम और उन्‍हें सूचना दी। करीब 15 से 20 मिनट बाद दो पुलिसवाले आए लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिसकर्मी गश्‍त पर निकल गए। इसके बाद मैं थाने गया और मामला दर्ज कराया।’ शेख ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्‍होंने युवकों को पटाखे नहीं फोड़ने के लिए कहा लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे लगातार पटाखे फोड़‍ते रहे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्‍स ऑफ इंडिया ने बांद्रा ईस्‍ट, अंधेरी वेस्‍ट, मुलुंड और दक्षिण मुंबई के कई पुलिस अधिकारियों से बात की और हरेक ने कहा कि पटाखे पर रोक लगाने के लिए उन्‍हें अपने संसाधनों को ऐक्टिव ड्यूटी से हटाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए करना पड़ता।

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