मुंबई, मुनाफाखोरी के चक्कर में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। महाराष्ट्र सरकार नए मिलावट रोधी कानून में मिलावट का दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान करने जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब सरकार विधेयक लाने वाली है। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं औषधि प्रशासन व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गिरीश बापट ने इसकी पुष्टि की। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अब खाद्य पदार्थो में या दवाइयों में मिलावट या नकली दवाई बेचने वालों को उम्र कैद की सजा होगी। इसके साथ ही जुर्माना भी लगेगा। फिलहाल मिलावट खोरों को छह महीने की सजा और महज एक हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान कानून में है। 6 महीने तक सजा होने की वजह से लोग पुलिस स्टेशन से ही जमानत ले लेते थे, लेकिन अब सभी मामलों में सत्र न्यायालय तक जाना होगा। बता दें कि आईपीसी 272 से 276 तक सभी धाराओं में आजीवन कारावास की सजा है।
बाज नहीं आ रहे हैं लालची
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मिलावट करने वालों को उम्र कैद की सजा देने का प्रस्ताव रखने रखने वाले खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं औषधि प्रशासन व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गिरीश बापट ने कहा, मिलावट करने वाले मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करने का वर्तमान कानून बहुत ही ढीला है। लालची प्रवृत्ति के लोग मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। इससे लोगों के अस्पताल का खर्च भी बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थ, दवाओं, दूध जैसी अन्य रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली खाद्य वस्तुओं में मिलावट बहुत मामूली है और इन्हें सजा देने का कानून बहुत ही पेचीदा और कम सजा वाला है। आसानी से जमानत भी इन्हें मिल जाती है।
कानून बनाएंगे, विधेयक लाएंगे
कैबिनेट मंत्री बापट ने कहा कि अभी मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव मंजूर किया है जिसका विधेयक दोनों सदन में लाएंगे। क्या सरकार इसी सत्र में विधेयक लाएगी? इस पर बापट ने कहा कि शीतकालीन सत्र की अवधि बहुत छोटी है फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मिलावट करने वाले लालची लोगों को सजा दिलाने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाया जाए।