Thursday, September 18metrodinanktvnews@gmail.com, metrodinank@gmail.com

एडीएम कोर्ट ने अवैध रेत परिवहन के मामले में डंपर मालिक व चालक पर 48150 रुपए जुर्माना

हरदा| एडीएम कोर्ट ने अवैध रेत परिवहन के मामले में डंपर मालिक व चालक पर 48150 रुपए जुर्माना किया है। जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर खनिज निरीक्षक ने टिमरनी में निरीक्षण किया। इस दौरान डंपर क्रमांक एमपी 13 एच 1198 में 4.26 घन मीटर रेत बिना रायल्टी के मिली। एडीएम कोर्ट ने मालिक दीपक पिता रामचंद्र पैड़वा निवासी करोदिया जिला उज्जैन व चालक प्रकाश पिता पीराजी निवासी उज्जैन पर 48150 रुपए अर्थदंड किया है।

Spread the love