मुंबई : मुंबई की सेशन कोर्ट ने एक 37 साल के बिजनसमैन को तीन साल की सजा सुनाई है। बिजनसमैन ने अपनी ही कर्मचारी के साथ शारीरिक शोषण किया था। वह पेशे से रियल इस्टेट का कारोबारी है। तीन साल के जेल के साथ ही कोर्ट ने उसके ऊपर बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है जो उसे पीड़िता को देना होगा। सरकारी वकील राकेश तिवारी ने बताया कि 2014 में पीड़िता ने मामला दायर किया था। इसमें उसने कहा था कि नौकरी जॉइन करने के कुछ दिन बाद ही उसे संडे को भी दफ्तर आने के लिए कहा गया। पीड़िता ने बताया कि उसे कहा गया कि उसकी ही तरह अन्य लोग भी दफ्तर आएंगे। वह 18 मई 2014 को सुबह साढ़े दस बजे ऑफिस गई तो वहां कोई नहीं था। जब उसने पूछा तो उसे दोषी ने कहा कि वह अपना काम करे। वह ऑफिस से बाहर चला गया।
पीड़िता ने बताया कि उसका मालिक दोपहर में लगभग डेढ़ बजे वापस आया। उसके हाथ में बियर का केन था। उसने उससे अपने बगल में बैठकर ग्लास में बियर डालने को कहा। उसे इस काम के लिए बाध्य किया गया। उसके मालिक ने लैपटॉप पर पॉर्न विडियो चलाने शुरू कर दिए। वह उठकर जाने लगी तो उसे खींचकर दोषी ने गंदी हरकतें शुरू कर दीं। वह अपना बैग उठाकर गेट की तरफ भागी तो दोषी ने उसे पकड़कर खींच लिया हालांकि वह किसी तरह वहां से भागकर आ गई।
पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि वह बहुत घबरा गई थी। रात में लगभग ग्यारह बजे जब उसका भाई घर आया तो उसने पूरी घटना बताई। दोनों अगले दिन थाने गए और एफआईआर दर्ज कराई।