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पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज

मुंबई : विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मुखर्जी ने हार्ट सर्जरी कराने के बाद स्वास्थ्य का हवाला देते हुए छह महीने के लिए जमानत मांगी थी। पिछले सप्ताह अदालत की अनुमति से मुखर्जी का एक निजी अस्पताल में हार्ट सर्जरी हुई है। उसे अस्पताल से जल्द छुट्टी मिल सकती है। इसीलिए मुखर्जी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए श्रीकांत शिवडे ने विशेष सीबीआई अदालत के न्यायमूर्ति जे.सी. जगदाले से जमानत की गुहार लगाई। उन्होंने ने कहा कि हार्ट सर्जरी के बाद मुखर्जी को शांतिपूर्ण और स्वस्थ माहौल में जीवन बिताने की जरूरत है। कई बार ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होने में मरीज को सालभर का समय लग जाता है, इसलिए अदालत कम से कम 6 महीने के लिए जमानत दे।
शिवडे ने अदालत से गुहार लगाई थी कि अगर मुखर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जेल भेजा गया, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इस मामले में तत्काल आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

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