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अदालतों के बीच डॉन की भागदौड़ बंद

मुंबई : अमेरिका से प्रत्यर्पित होने के बाद डॉन रवि पुजारी के प्रâंटमैन ओबेद रेडियोवाला को पिछले तीन दिन से मुंबई में दो अदालतों के बीच कस्टडी के लिए दौड़ाया जा रहा था। अंतत: शुक्रवार को ३७ मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने उसे महेश भट्ट की हत्या की साजिश केस में ११ अप्रैल तक क्राइम ब्रांच कस्टडी में भेज दिया। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि रेडियोवाला पर इस केस में अब मकोका के तहत मुकदमा नहीं चलेगा।
दरअसल पांच साल पहले जब रवि पुजारी के एक दर्जन लोगों को अली मोरानी के बंगले के बाहर हुई गोलीबारी और महेश भट्ट की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया गया था, तब दोनों केसों में क्राइम ब्रांच ने मकोका लगाया था। मोरानी केस में अभी फैसला नहीं आया है। पर महेश भट्ट केस में दस आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाने के बावजूद सेशन कोर्ट ने सभी आरोपियों को मकोका के आरोपों से मुक्त कर दिया था। इसीलिए पिछले तीन दिन से यह सवाल उठ रहा था कि क्या महेश भट्ट केस में आरोपी ओबेद रेडियोवाला को मकोका में ही आरोपी बनाया जाएगा/ खुद क्राइम ब्रांच का मानना था कि ओबेद का केस मकोका के लिए फिट है, इसलिए मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी कस्टडी लेने के बाद जब उसे बुधवार को मुंबई लाया गया, तो सीधे मकोका कोर्ट में पेश किया गया।
मकोका कोर्ट ने क्राइम ब्रांच से उसे लोअर कोर्ट में पेश करने को कहा। लोअर कोर्ट में बहस हुई और उसे फिर वापस मकोका कोर्ट में पेश करने को कहा गया। शुक्रवार को ओबेद को फिर मकोका कोर्ट लाया गया। बाद में वहां से आए आदेश के बाद देर शाम किला कोर्ट में ३७ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया। अदालत ने उसे ११ अप्रैल तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया। इस केस की जांच क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल कर रही है।

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