Tuesday, November 26metrodinanktvnews@gmail.com, metrodinank@gmail.com

अदालत ने तटीय रोड परियोजना पर बीएमसी से मांगा जवाब

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बीएमसी को निर्देश दिया कि वह विशेषज्ञों के एक निकाय की रिपोर्ट का जवाब दे, जिसमें कहा गया था कि उसने शहर में मछुआरा समुदाय और तट से लगे समुद्री जीवन पर प्रस्तावित तटीय सड़क परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की पीठ ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को इस साल 23 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ शहर के दो मछुआरा संघों – वर्ली कोलीवाड़ा नखवा और वर्ली मच्छीमार सर्वोदय सहकारी सोसाइटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में शहर के दक्षिणी हिस्से मरीन ड्राइव क्षेत्र को उत्तरी उपनगर कांदिवली से जोड़ने के लिए प्रस्तावित तटीय सड़क परियोजना के खिलाफ शिकायत की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि बीएमसी और राज्य के अधिकारियों ने प्रस्तावित परियोजना पर काम शुरू करने से पहले कोई सार्वजनिक सुनवाई शुरू नहीं की या शहर से मछुआरों के साथ कोई विचार नहीं किया।

Spread the love