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कर्मचारी को वोटिंग से रोका, तो दुकानदार की आएगी शामत

मुंबई : 29 अप्रैल को वोटिंग के दिन सभी दुकानदारों को दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि वहां काम करने वालों को वोटिंग करने में दिक्कत न हो। आवश्यक व्यवस्था से जुड़े व्यवसाय में दुकानदार को वोटिंग के लिए कर्मचारियों को विशेष छूट देने के निर्देश हैं। दुकान विभाग के अनुसार, कोई भी मालिक काम के नाम पर कर्मचारी को वोटिंग से नहीं रोक सकता है। दुकान विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी शिकायत करता है, तो बीएमसी दुकानदार पर मामला दर्ज करेगी। कोर्ट में दुकानदार को हाजिर होना होगा। उस पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, श्रम विभाग अलग से कार्रवाई कर सकता है। अधिकारी ने कहा, ‘हमारे पास स्टाफ कम है, ऐसे में उन दुकानों पर शायद कार्रवाई न हो, जिनकी शिकायत न की जाए लेकिन, इस बारे में फैसला बड़े अधिकारी ही लेंगे। वोटिंग के लिए छूट न मिलने पर कर्मचारी शिकायत कर सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ए, बी, सी, डी, ई और एफ/दक्षिण वॉर्ड में इस प्रकार की शिकायत वी.के. सिंह से 9892936673 पर की जा सकती है। एफ/उत्तर, जी/दक्षिण, जी/उत्तर, एच/पूर्व, एच/पश्चिम और के/पूर्व के इलाकों में दुकानदार की शिकायत एस.बी. रणसिंह से 9820496630 पर कर सकते हैं। के/पश्चिम, पी/दक्षिण, पी/उत्तर, आर/दक्षिण, आर/उत्तर और आर/मध्य इलाकों की शिकायत ए.ए. काजी से 9167976667 पर की जा सकती है। एल, एम/पश्चिम, एम/पूर्व, एन, एस और टी वॉर्ड की शिकायत एस.पी. सोनावणे से 9324357643 पर कर सकते हैं।

चुनाव की आचार संहिता के बाद से बीएमसी ने 9,000 से अधिक बैनर-पोस्टर हटाए हैं। 11 मार्च से 22 अप्रैल के बीच सार्वजनिक संपत्ति से 8,767 और प्राइवेट संप्तित से 369 अनधिकृत बैनर-पोस्टर हटाए गए। इनमें से 50 मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। सबसे अधिक कार्रवाई मालाड और भायखला इलाके में हुई है। इसके अलावा, दीवारों के माध्यम से प्रचार पर भी ऐक्शन लिया गया है, सार्वजनिक संपत्ति पर 7,493 और प्राइवेट संपत्ति पर 360 इस तरह के मामले सामने आए हैं। नियमों के मुताबिक, बीएमसी अवैध बैनर और पोस्टर इत्यादि पर कार्रवाई करती है।

गोरेगांव के पी/दक्षिण वॉर्ड के तहत, सबसे अधिक 1,126 मामलों में कार्रवाई की गई है, इनमें से 77 बैनर पर जबकि बाकी 1,049 अन्य श्रेणी के हैं। बोरिवली में सबसे ज्यादा 317 पोस्टर पर कार्रवाई हुई है, जबकि मालाड में सबसे अधिक 244 बैनर पर ऐक्शन लिया गया।

पश्चिम रेलवे 29 अप्रैल की सुबह विरार से दहाणु रोड के साथ-साथ 29 और 30 अप्रैल की मध्य रात्रि को दहाणु रोड से विरार के लिए इलेक्शन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए ‘इलेक्शन स्पेशल’ ट्रेन चलाएगी। विरार-दहाणु रोड स्पेशल ईएमयू लोकल (स्पेशल 1) विरार से 29 अप्रैल को 04.20 बजे विरार से छूट कर 05.28 बजे दहाणु रोड पहुंचेगी। इसी प्रकार दहाणु रोड-विरार स्पेशल मेमू ट्रेन (स्पेशल 2) दहाणु रोड से 29 अप्रैल को 23.55 बजे छूट कर 30 अप्रैल को 01.10 बजे विरार पहुंचेगी। ये दोनों ट्रेनें 12 डिब्बें की ट्रेनें हैं तथा सभी स्टेशनों पर ठहरेंगी।

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