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चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत नहीं

नई दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री को आज भी आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत से राहत नहीं मिली और अब उन्हें 5 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में ही रहना होगा। हालांकि, चिदंबरम को जेल तिहाड़ जेल जाने से जरूर फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फिलहाल मामले में यथा-स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी आदेश दिया है 5 सितंबर तक चिदंबरम के वकील निचली अदालत में राहत की अपील नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सीबीआई कोर्ट ने भी पूर्व वित्त मंत्री की कस्टडी 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेल नेता पी. चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी 5 सिंतबर तक जारी रहेगी। इस बीच पी चिदंबरम के वकील ट्रायल कोर्ट में जमानत की याचिका पर सुनवाई की मांग नहीं करेंगे। 5 सिंतबर को प्रवर्तन निदेशालय मामले में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है।
सीबीआई कोर्ट ने भी शीर्ष अदालत के आदेश को पढ़ते हुए चिदंबरम को 5 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि वह 5 सितंबर को ही पूर्व वित्त मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
SC ने कहा, ‘निचली अदालत का अधिकार नहीं छीन सकते’
जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने और उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। पीठ ने इस मामले को 5 सितंबर के लिये सूचीबद्ध करते हुए कहा ‘हम इस बात के प्रति सजग हैं कि हमें संबंधित निचली अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं छीनना चाहिए।’
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं भेजने का आदेश दिया है। आज कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि चिदंबरम की कस्टडी की अब और जरूरत नहीं है और अदालत जो भी उचित समझे वह फैसला दे सकती है। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने 5 सितंबर तक के लिए पूर्व वित्त मंत्री को सीबीआई कस्टडी में भेज दिया।

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