मुंबई, चुनाव के मद्देनजर बाहरी शराब की खेप को रोकने के लिये अब सरकार ने कमर कस लिया है। देशी शराब की दुकानों के साथ साथ वाईन शॉप, परमिट रूम में शराब की बिक्री बड़े पैमाने पर बढ़ी है। बिना अनुमति के लोग शराब की बोतलें खरीद रहे हैं। सरकार ने अब इस पर नजर रखने के लिए हर शराब की दुकान में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही एक महीने तक रिकॉर्डिंग भी रखनी होगी। ऐसा करने में विफलता के कारण ५० हजार रुपये का जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने के लिये कार्रवाई होगी। शराब बिक्री का लाइसेंस देने या शराब की दुकान का लाइसेंस देने के दौरान, आबकारी विभाग शराब की औसत बिक्री का लाइसेंस देता है। दुकानों से उसी अनुपात में शराब बेचे जाने की उम्मीद है। लेकिन चुनाव की अवधि के दौरान, औसत से ज्यादा शराब बेचा जाता है और शराब की सिर्फ एक-दो बोतल के बजाय पूरी पेटियां बेची जा रही हैं। इस पर अंकुश लगाने के अलावा, शराब की बड़ी मात्रा में खरीदने और बेचने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए शराब की सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अब अनिवार्य हो गया है। आबकारी राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी है। शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग ने कई नियम बनाए हैं। हालांकि दुकानदारों द्वारा बड़ी मात्रा में शराब बेची जाती है। इसके कारण ड्राई डे में कई स्थानों पर शराब उपलब्ध है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सीसीटीवी से केवल बिक्री पर नजर रखी जाएगी। शराब की बिक्री का लाइसेंस देते समय औसत शराब की खपत का आकलन किया जाता है। सीसीटीवी लगाने से शराब की बहुत कम बिक्री होने की उम्मीद है। लेकिन नियमों के आधार पर व्यापार करने से औसत बिक्री गणित को बढ़ाया जा सकता है। .