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नाबालिग बहू से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद.

पालघर, पालघर की एक अदालत ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बहू के साथ बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि दोषी को कड़ी सजा सुनाए जाने की जरूरत है। .
दोषी व्यक्ति सरकारी विभाग में चालक के पद पर है और पालघर का निवासी है। न्यायाधीश ने उसे बलात्कार के लिए भादसं और पॉक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अतिरिक्त सरकारी वकील उज्ज्वला मोहोल्कर ने अदालत को बताया कि 2015 में जब नाबालिग का विवाह हुआ था उस वक्त उसकी उम्र 15 वर्ष थी। उसका पति होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था और दिन में अधिकतर समय घर से बाहर रहता था। उन्होंने बताया कि नाबालिग की सास भी कभी-कभी किसी काम से घर से बाहर जाती थी। अक्टूबर 2015 को आरोपी ने कई बार अपनी बहू से बलात्कार किया। .
आरोपी ने बहू के साथ तब भी हैवानियत की जब वह गर्भवती थी। बहू के विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी। उन्होंने बताया कि पीड़िता जब अपने मायके गई तब भी आरोपी ने उसे मुंह बंद रखने को कहा और धमकी दी कि ऐसा नहीं करने पर वह उसकी शादी तुड़वा देगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने अपनी सास और पति को भी इसकी जानकारी दी लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि बाद में पीड़िता का गर्भपात हो गया और उसने अपने परिवार वालों के साथ जा कर तुलिंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। .

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