मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश में ग्वालियर की स्थानीय अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार, यौन शोषण करने और इस काम में मदद करने के जुर्म में उसकी बहन-बहनोई और पड़ोसी को उम्रकैद की सजा सुनायी है। लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार, यौन शोषण और इस पूरे कांड में साथ देने तथा अन्य मामलों में पीड़िता की 22वर्षीय सगी बहन, 35 वर्षीय बहनोई और 55 वर्षीय पड़ोसी ईश्वरी बाबा (55) को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को भादंवि की धारा 376 (बलात्कार) एवं पॉक्सो कानून के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अदालत ने तीनों आरोपियों पर कुल 99,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही इसमें से 75,000 रुपए पीड़ित लड़की को देने का आदेश दिया है।
मिश्रा ने बताया कि यह मामला ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके का है। 20 अप्रैल 2017 में इस बच्ची से बलात्कार और पॉक्सो कानून में मामला दर्ज हुआ था। बच्ची अपने मजदूर माता-पिता का देहांत होने के बाद वर्ष 2015 से करीब तीन वर्ष की उम्र से अपनी बहन एवं जीजा के घर पर रह रही थी। सगी बहन के अलावा बच्ची के कोई अन्य रिश्तेदार नहीं हैं।?
उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची के जीजा ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसकी सगी बहन ने उसकी सुरक्षा करने के स्थान पर बच्ची के साथ मारपीट की और कई बार उसे भूखा रखा। मिश्रा ने बताया कि पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पीड़ित लड़की ने काउंसलिंग के दौरान बताया था कि कई बार उसकी बहन उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देती थी। रस्सी से बांधकर छत से लटका देती थी। यही नहीं पड़ोस में रहने वाले 55 साल के ईश्वरी बाबा ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद लड़की ने पड़ोसियों की मदद से पुलिस में मामला दर्ज कराया। मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची की बहन एवं जीजा भी मजदूरी करते हैं, जबकि अन्य आरोपी ईश्वरी बाबा भीख मांगकर गुजारा करता है।