आंध्र प्रदेश पुलिस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कोडेला शिव प्रसाद राव और उनके बेटे पर विधानसभा के फनीर्चर अनाधिकृत स्थानों पर ले जाने का मामला दर्ज किया है। आंध्र प्रदेश विधानसभा के अधिकारी एम. ईस्वरा राव द्वारा दायर एक शिकायत पर शिव प्रसाद राव और उनके बेटे शिवराम कृष्ण के खिलाफ शनिवार देर रात गुंटूर जिले के थुलूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 (व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी) और 411 (बेईमानी से प्राप्त संपत्ति की चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिव प्रसाद राव पर विधानसभा परिसर से लेकर अनाधिकृत स्थानों तक और शिवराम कृष्ण के एक निजी शोरूम में अवैध रूप से फनीर्चर को भेजने का आरोप है।
विधानसभा अधिकारियों द्वारा गुंटूर में एक मोटरसाइकिल शोरूम की तलाशी लेने के दो दिन बाद उन पर मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने कथित तौर पर विधानसभा की कुर्सियों, टेबल और अन्य फनीर्चर की पहचान की।
राव ने पहले ही मान लिया था कि 2016 में विधानसभा के फनीर्चर और उपकरण हैदराबाद से अमरावती ले जाए जाने के दौरान, इसमें से कुछ को सत्तेनापल्ली में उनके कायार्लय व निवास स्थान पर ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा और रखरखाव के लिए किया गया था, क्योंकि अस्थायी विधानसभा भवन में फनीर्चर खराब हो सकता था।
इस बार के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता ने दावा किया कि उन्होंने विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर उन्हें फनीर्चर लेने के लिए कहा था। उन्होंने फनीर्चर के एवज में भुगतान करने की पेशकश भी की थी।