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सड़क पर बीड़ी पीने वालों को पुलिस दे रही है नोटिस

भिवंडी : सार्वजनिक सड़कों पर किसी तरह का तंबाकूजन्य पदार्थ एवं धूम्रपान करने वालों के प्रति पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। शांतिनगर पुलिस द्वारा गैबीनगर सहित आसपास इलाके के तकरीबन नौ लोगों को पान की दुकान के सामने सार्वजनिक सड़क पर बीड़ी पीते पाये जाने पर उन्हें सिगरेट एवं तंबाकूजन्य उत्पादन अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज करके नोटिस दिया है। उन्हें 25 नवंबर को भिवंडी के छठवें न्यायालय में सुबह साढ़े 10 बजे हाजिर होना है। न्यायालय में समय से हाजिर न होने पर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
बतादें कि 23 नवंबर को शांतिनगर पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया था, जिसके तहत गैबीनगर के पावरलूम मजदूर बदरुज्जमा अंसारी को आनंद टाकीज के सामने सार्वजनिक सड़क पर बीड़ी पीते पाया था। पुलिस उन्हें शांतिनगर पुलिस स्टेशन लाई, जहां उन्हें 25 नवंबर को न्यायालय में हाजिर होने के लिए नोटिस देकर छोड़ दिया गया। शांतिनगर पुलिस स्टेशन के ठाणे अमलदार ने बताया कि सार्वजनिक सड़क पर धूम्रपान करने वाले आठ-नौ लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पावरलूम मजदूर बदरुज्जमा अंसारी ने बताया कि वह गैबीनगर स्थित पान की दुकान के सामने बीड़ी पी रहा था। उसने सवाल किया है कि बीड़ी,सिगरेट पीना जुर्म है, तो पुलिस को उसे बेचने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने सिर्फ बीड़ी पीने वाले मजदूरों के विरुद्ध ही कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि धूम्रपान एवं तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन से बढ़ रहे खतरे को ध्यान में रखते हुए शांतिनगर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान प्रशंसनीय है। लेकिन पुलिस को बिना किसी भेदभाव के धूम्रपान एवं तंबाकूजन्य पदार्थों का सेवन एवं उसकी बिक्री करने वालों-दोनों के विरुद्ध यह कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ गैबीनगर रोड पर ही पान की सैकड़ों दुकानें हैं, जहां बीड़ी- सिगरेट सहित तंबाकूजन्य पदार्थ बिना किसी लाइसेंस के गैरकानूनी तरीके से बेचे जाते हैं। ऐसे पदार्थों के उपयोग से होने वाले खतरे एवं इससे बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को पूरे शहर में कार्रवाई करनी चाहिए।

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