मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के एक युवक को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक युवक ने पत्नी की हत्या करने के बाद सबके सामने यह जाहिर किया कि उसकी मौत सांप के कांटे जाने से हुई है। पुलिस के मुताबिक युवक ने वह सांप राजस्थान से खरीदा था। इस जुर्म में साथ देने के लिए पुलिस ने युवक के पिता और बहन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर का रहने वाला 36 वर्षीय अमितेश पेटरिया दिल्ली के एक प्राइवेट बैंक में जॉब किया करता था। लेकिन नवंबर में वह जॉब से इस्तीफा देकर घर वापस आ गया था। उनके पिता ओमप्रकाश पेटरिया मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद से रिटायर हैं।
कनादिया पुलिस स्टेशन प्रभारी अनिल सिंह चौहान ने बताया- ‘हमें यशवंतराव अस्पताल से सूचना मिली थी कि रविवार की सुबह संचार नगर एक्सटेंशन के रहने वाले अमितेश अपनी पत्नी शिवानी पेटरिया को लेकर आए थे जो कि मर चुकी थी। अमितेश ने अस्पताल के स्टाफ के बताया कि सांप के कांटने के कारण उसकी मौत हो गई है। जब हम उसके घर गए तो हमें वहां मरा हुआ एक सांप मिला। लेकिन पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि पत्नी की मौत दम घुटने से हुई थी। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो अमितेश ने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी बहन और पिता के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की।’
अमितेश ने कबूलनामे में बताया कि जुर्म के दिन अमितेश के दो बच्चों को लेकर उसकी बहन बाहर चली गई थी। पिता भी किसी काम से बाहर चले गए थे। घर पर वह अपनी पत्नी के साथ अकेला था। अमितेश ने मौका पाकर अपनी पत्नी का तकिये से मुंह दबा दिया। इसके बाद उसने एक मरे हुए सांप के दांतों को अपनी पत्नी के हाथ पर गड़ाए। पुलिस के मुताबिक ये सांप एक ब्लैक डिजर्ट कोबरा था जो कि उसने राजस्थान के अलवर से 50 हजार रुपये में खरीदा था। ये सांप उसने 11 दिन से अलमारी में बंद करके रखा हुआ था। पत्नी को मारने के कुछ ही देर पहले उसने सांप को मारा था ताकि वह उसके दांतों के निशान अपनी पत्नी के शरीर पर दिखा सके।
रविवार सुबह करीब साढ़े 4 बजे उसने अपने पड़ोसी को भी बुलाया और अपना बनाया मनगढ़त दृश्य दिखाया। पड़ोसी को उसने बताया कि उसकी पत्नी को सांप ने कांट लिया है। और उसने डंडे से उस सांप को मार दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो तीन सालों से पत्नी और पति के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। इसलिए अमितेश ने पत्नी की हत्या की साजिश रची। आरोपी पर आईपीसी की धारा 302, 120बी और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। सांप को मारने के लिए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।