ठाणे : महाराष्ट्र की एक अदालत ने 30 वर्षीय व्यक्ति को अपने पड़ोसी की हत्या की कोशिश करने के मामले में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2016 का है। जिला न्यायाधीश वी. वाई. जाधव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 452 के तहत शनिवार को सावन सिंह साजवान को दोषी करार दिया। उन्होंने उस पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया था कि आठ जून 2016 को कृष्णा हीरासिंह काकरे (31) ठाणे जिले के कपूरबावड़ी स्थित अपने घर के पास खड़ा था और उसने अपने पड़ोसी एवं आरोपी से सिगरेट मांगी लेकिन उसने मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने हीरासिंह के घर में उस पर हमला कर दिया था।