Thursday, November 21metrodinanktvnews@gmail.com, metrodinank@gmail.com

ठाणे : लिव-इन पार्टनर की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद

ठाणे : कलवा निवासी 30 वर्षीय एक व्यक्ति को 2017 में अपनी लिव-इन पार्टनर को जिंदा जलाने के दोष में स्थानीय अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त सरकारी वकील उज्ज्वला मोहोल्कर ने बताया कि प्रधान जिला न्यायाधीश आर. एम. जोशी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत रामशरे पाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई और उस पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया. उन्होंने कहा कि पाल की शराब पीने की आदत को लेकर दोनों साथियों के बीच अकसर लड़ाई होती थी. 6 जून, 2017 को पाल ने महिला पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी. पड़ोसियों ने 40 वर्षीय महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई.

Spread the love