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कचरा टैक्स वसूलेगी मनपा…मुंबई की जनता पर एक और बोझा डालने की तैयारी

मुंबई : मनपा प्रशासन अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अब मुंबई के आम नागरिकों पर एक और बोझा डालने की तैयारी कर रही है। मनपा मुंबई के लोगों से कचरा निर्मूलन टैक्स वसूलने की तैयारी की है। मनपा घरों के अथवा दुकानों सहित व्यवसायिक गालों पर उनके क्षेत्रफल के अनुसार टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। कचरा शुल्क न्यूनतम 100 रुपए से शुरू होकर एक हजार रुपए तक लगाया जाएगा। मनपा प्रशासन ने लोगों से कचरा टैक्स वसूलने के लिए प्र स्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव मनपा आयुक्त के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। मनपा आयुक्त की मंजूरी मिलने के बाद लोगों से सुझाव आदि लेकर राज्य के नगर विकास विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मनपा अभी सिर्फ व्यावसायिकों से कचरा शुल्क ले रही है। मनपा लोगों के घर घर से कचरा उठाने और उसका निपटान करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर डंपिंग ग्राउंड तक ले जाती है। मुंबई में ऐसी हालत हो गई है कि कचरा रखने के लिए डंपिंग ग्राउंड भी नहीं बचे हैं। मनपा अभी मुंबई भर से जमा हुए कचरे को कांजुर डंपिंग और देवनार डंपिंग ग्राउंड पर रखती है। कांजुर डंपिंग ग्राउंड पर कचरे से खाद बनाने का काम किया जा रहा है, जबकि देवनार पर रखा कचरा इतना अधिक हो गया है कि इस डंपिंग ग्राउंड को भी बंद करने की नौबत आ गई है।
2019-20 के बजट में कचरे पर टैक्स लगाने की योजना थी
देवनार डंपिंग ग्राउंड पर कचरे से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट भी अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। मनपा 2019-20 से कचरा पर टैक्स लगाने का अपने बजट में कह रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के विरोध के चलते वसूल नहीं कर पाई है। मनपा अब कचरे पर टैक्स लगाने का निर्णय फिर एक बार लिया है, जिसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। मनपा अब प्रत्येक सोसायटी से कचरा टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। मनपा ने 500 वर्गफुट तक के घरों से 100 रुपए तथा 500 से 3 हजार वर्गफुट से बड़े घरों से 500 रुपए और तीन हजार से बड़े वर्गफुट से 1 हजार रुपए शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है।
मनपा ने प्रस्ताव तैयार कर मनपा अतिरिक्त आयुक्त से मंजूरी लेकर आयुक्त के पास मंजूरी के लिए भेजा है। आयुक्त की मंजूरी मिलने के बाद लोगों से सुझाव आदि लेकर राज्य के नगर विकास विभाग के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। नगर विकास की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव अमल में लाया जाएगा। कचरा टैक्स यह प्रॉपर्टी टैक्स के साथ में ही लिया जाएगा। हर छह में शुल्क एक बार लिया जाएगा।

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