मुंबई : टैंकर चालकों की मुंबई में चल रही हड़ताल समाप्त होने तक मनपा प्र-शासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत शहर की कुएं, बोरवेल और निजी पानी के टैंकरों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। टैंकर हड़ताल के चलते पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसे देखते हुए मनपा प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में मनपा आयुक्त भूषण गगराणी ने निर्देश जारी किए हैं।
निजी हाउसिंग सोसायटियों और अन्य संबंधित इकाइयों को नियमित और व्यवस्थित रूप से पानी की आपूर्ति सु म निश्चित करने के लिए मनपा ने एक एसओपी बनाई है। इस एसओपी के अनुसार, मनपा, परिवहन आयुक्त और मुंबई पुलिस के समन्वय से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। केंद्रीय भूजल प्राधि करण के नए नियमों के अनुसार, सभी कुएं और बोरवेल धारकों को एनओसी । लेनी अनिवार्य की गई थी। इस नियम के खिलाफ टैंकर संघ ने हड़ताल का ऐलान किया था।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड-णवीस और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री चंद्र-कांत पाटील के निर्देश पर मनपा ने कुएं और बोरवेल धारकों को दी गई नोटिसों पर 15 जून तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि हड़ताल अब भी जारी है, जिससे आम नागरिकों के सामने पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मनपा ने आपदा प्रबंधन कानून लागू कर, जल आपूर्ति को नियंत्रण में लेने का फैसला किया है। इसके तहत, टैंकर, ड्राइवर क्लीनर और अन्य कर्म-चारियों की सूची तैयार की जाएगी, जिनके माध्यम से अधि-ग्रहित टैंकरों द्वारा पानी, पहुंचाया जाएगा।
पानी की मांग करने वाले हाउसिंग सोसायटियों को मनपा के नागरिक सुविधा केंद्र में आवेदन कर भुगतान करना होगा। भुगतान की रसीद टैंकर भरने के स्थान पर दिखानी होगी। टैंकर भरने के बाद संबंधित सोसायटी तक पानी पहुंचाया जाएगा। टैंकर सेवा के बाद मनपा की टीम को रसीद सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर भुगतान किया जाएगा। टैंकरों की सुरक्षा के लिए हर स्थान पर स्थानीय पुलिस की तैनाती की जाएगी। नागरिकों से टैंकर के लिए वर्तमान दर के साथ 25% प्रशासनिक शुल्क अतिरिक्त लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर जोनल उपायुक्तों और पुलिस उपायु-क्तों की निगरानी में अमल होगा, और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय आव-श्यकताओं के अनुसार बदलाव की अनुमति भी दी गई है। सभी खर्चों का लेखा-जोखा मनपा द्वारा रखा जाएगा।