महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में कत्लखानों के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. दरअसल, बदलापुर पश्चिम के दर्गा मोहल्ला क्षेत्र में 9 जून 2025 को पुलिस ने छापेमारी कर 510 किलो गोमांस और एक जीवित बछड़ा बरामद किया. यहां अवैध रूप से जानवरों की कटाई की जा रही थी. इस मामले में कैफ नामक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस आरोपी के खिलाफ पहले से ही इसी तरह के 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल वह हिरासत में है. मौजूदा कानून के तहत इस अपराध में पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन विधानसभा में सरकार ने ऐलान किया है कि आगामी सत्र में कानून में संशोधन कर दुहराव करने वाले अपराधियों को 10 साल की सजा और भारी जुर्माना देने की सख्त व्यवस्था की जाएगी.
विधानसभा में गुरुवार (17 जुलाई) को विधायक संजय उपाध्याय ने यह मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल किया कि 9 जून की घटना के बाद सरकार की क्या भूमिका है? जवाब में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि राज्य में अवैध कत्लखानों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जाएगी.
उन्होंने कहा कि जहां-जहां अवैध रूप से पशु वध हो रहा है, उसकी जानकारी एकत्र कर पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार गंभीर घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और जनता की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कानून में कड़े बदलाव लाने की योजना बना रही है.
गृह राज्यमंत्री ने योगेश कदम ने यह भी कहा कि गोरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें.
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला… अवैध कत्लखानों के खिलाफ उठाया जाएगा ये कदम
