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मस्जिद में 13 साल की बच्ची का रेप, मौलवी को उम्रकैद

मुंबई
13 साल की एक बच्ची का बार-बार रेप करने और उसका अश्लील विडियो बनाने के दोषी पाए गए मस्जिद के एक 75 वर्षीय मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई यौन अपराध से बच्चों का विशेष संरक्षण ऐक्ट की अदालत द्वारा की गई। यह मामला चर्चा में तब आया था जब 2013 में पीड़िता के एक पड़ोसी ने कुछ लड़कों के मोबाइल पर उसकी क्लिप देखी। इसके बाद पड़ोसी ने पीड़िता के पैरंट्स को इस बारे में जानकारी दी और सतर्क किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि दिसंबर 2012 में सुबह लगभग 11:30 बजे पीड़िता अपने दोस्तों के साथ परीक्षा देने स्कूल जा रही थी, तभी मौलवी ने उसे परीक्षा में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देने के बहाने मस्जिद में बुलाया। पीड़िता के दोस्त तो वहां से चले गए लेकिन पीड़िता नोट्स के लिए वहीं रुक गई। इसके बाद मौलवी ने दरवाजा लॉक कर लिया और पीड़िता का रेप किया। मौलवी ने पीड़िता को धमकी देते हुए इस बारे में किसी से कुछ न कहने की बात भी कही।

मौलवी ने इसके बाद भी कई बार पीड़िता का रेप किया और उसका विडियो बनाया। मौलवी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर वह किसी को इस बारे में बताएगी तो वह उसके माता-पिता की हत्या कर देगा। पीड़िता के पड़ोसी और मामले के एक गवाह ने कोर्ट को बताया कि जनवरी 2013 में एक दिन दोपहर में मस्जिद के पास सड़क पर उसने लड़कों की भीड़ देखी। जब वह उनके पास गया तो देखा कि वे मोबाइल पर एक विडियो क्लिप देख रहे हैं। विडियो में एक आदमी बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। उसे वह बच्ची जानी-पहचानी लगी। इसके बाद उसने मामले की पूरी जानकारी पीड़िता के पिता को दी।

गवाह ने बताया कि इसके बाद पीड़िता ने पिता ने घर जाकर उससे पूरी बात पूछी। तब पीड़िता ने बताया कि आरोपी लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था। इसके बाद पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया और मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्लिप के प्रसार से जुड़े दो अन्य लोगों को भी कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है।

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