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भायखला जेल में कैदी की मौत के मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

मुंबई
मुंबई की एक सत्र अदालत ने भायखला जेल की एक कैदी मंजुला शेटे की पिछले साल हुई मौत के संबंध में जेल की छह महिला कर्मचारियों के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शायना पाटिल ने छह आरोपियों के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 120 बी (आपराधिक साजिश), 201 (सबूतों को नष्ट करना) और 506 (छह आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए। आरोपियों में जेलर मनीषा पोखरकर और कॉन्स्टेबल बिंदु नाईकडे, वसीमा शेख, शीतल शेगांवकर, सुरेखा गुलवे और आरती शिंगणे शामिल हैं। इन्हें पिछले साल 1 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। मामले में सुनवाई 3 जुलाई को शुरू होगी। शेटे (45) को अन्य कैदियों को नाश्ता बांटना था लेकिन प्लेट में दो अंडे और पांच वडा पाव कम होने पर जेल कर्मचारियों ने कथित तौर पर उसकी पिटाई की।

उम्रकैद की सजा काट रही शेटे की 23 जून को एक अस्पताल में मौत हो गई थी। शुरुआत में जेल के कर्मचारियों ने दावा किया था कि तबीयत खराब होने के चलते शेटे की मौत हुई लेकिन अन्य कैदियों ने 25 जून को एक शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि शेटे से जेल के कर्मचारियों ने मारपीट की थी।

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