Thursday, November 14metrodinanktvnews@gmail.com, metrodinank@gmail.com

अडल्टरी कानून: SC में दाखिल पिटिशन पर केंद्र का जवाब, याचिका खारिज हो, लॉ कमिशन देख रही है मामला

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने उस याचिका को खारिज करने की मांग की है जिसमें धारा-497 के वैधता को चुनती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस मुद्दे को पहले लॉ कमिशन देख रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि आईपीसी की धारा-497 के तहत अडल्टरीके मामले में पुरुषों को दोषी पाए जाने पर सजा दिए जाने का प्रावधान है जबकि महिलाओं को नहीं। ऐसे में यह कानून भेदभाव वाला है और इस कानून को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामाजिक बदलाव के मद्देनजर, जेंडर समानता और इस मामले में दिए गए पहले के कई फैसलों को दोबारा परीक्षण की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने मामले को पांच जजों की संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया था और केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था।
केंद्र की याचिका खारिज करने की मांग
केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि याचिका खारिज किया जाए और कहा गया कि धारा-497 शादी जैसी संस्था को सपॉर्ट करता है और उसे सेफगार्ड करता है। जिस प्रावधान को चुनौती दी गई है उसे विधायिका ने विवेक का इस्तेमाल कर बनाया है ताकि शादी जैसी संस्था को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये कानून भारतीय समाज के कल्चर और तानाबाना को देखकर बनाया गया है। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा-497 के प्रावधान के तहत पुरुषों को अपराधी माना जाता है जबकि महिला विक्टिम मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का कहना है कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता क्योंकि आईपीसी की किसी भी धारा में लैंगिक विषमताएं नहीं हैं।

लॉ कमिशन देख रहा है मामला
लॉ कमिशन इस मामले का परीक्षण कर रही है। उनकी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाते हुए अगर महिलाओं पर भी अडल्टरीका केस चलाया जाएगा तो इससे शादी के बॉन्ड कमजोर होंगे और बॉन्ड टूटेगा। इस बाबत मालीमथ कमिटी की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि इस कानून का मकसद है कि शादी जैसी संस्था को बचाना। ऐसे में अर्जी खारिज किया जाए क्योंकि उसमें मेरिट नहीं है।

आईपीसी की धारा 497 के तहत पुरुषों को माना जाता है अपराधी
गौरतलब है कि आईपीसी की धारा-497 के प्रावधान के तहत पुरुषों को अपराधी माना जाता है जबकि महिला विक्टिम मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का कहना है कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता क्योंकि आईपीसी के किसी भी धारा में जेंडर विषमताएं नहीं हैं।

याचिकाकर्ता की मांग धारा 497 हो खत्म
अडल्टरीसे संबंधित कानूनी प्रावधान को गैर संवैधानिक करार दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा-497 के तहत जो कानूनी प्रावधान है वह पुरुषों के साथ भेदभाव वाला है। अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी और शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से संबंधित बनाता है तो ऐसे संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ उक्त महिला का पति अडल्टरीका केस दर्ज करा सकता है लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ और मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है जो भेदभाव वाला है और इस प्रावधान को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पहली नजर में धारा-497 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अगर दोनों आपसी रजामंदी से संबंध बनाते हैं तो महिला को उस दायित्व से कैसे छूट दी जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि ये धारा पुरुष के खिलाफ भेदभाव वाला है। याचिका में कहा गया है कि ये संविधान की धारा-14 (समानता), 15 और 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि एक तरह से ये महिला के खिलाफ भी कानून है क्योंकि महिला को इस मामले में पति का प्रॉपर्टी जैसा माना गया है। अगर पति की सहमति हो तो फिर मामला नहीं बनता।

याचिकाकर्ता की दलील, कानून पुरुषों के साथ भेदभाव वाला
याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान भेदभाव वाला है और जेंडर जस्टिस के खिलाफ है। इससे समानता के अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि इस आईपीसी के प्रावधान को अवैध, मनमाना और गैर संवैधानिक घोषित किया जाए। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक कोई भी आदमी अगर किसी शादीशुदा महिला की मर्जी से संबंध बनाता है और महिला के पति की इसको लेकर सहमति नहीं है तो फिर ऐसे संबंध बनाने वाले शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा-497 के तहत अडल्टरीका केस दर्ज होगा और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है।

Spread the love