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शादी रचाने के लिए गैंगस्टर अबू सलेम ने मांगा परोल, बॉम्बे हाई ने खारिज की याचिका

मुंबई
1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की शादी करने की ख्वाहिश को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अबू सलेम ने शादी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 45 दिनों की परोल की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। तलोजा जेल में बंद अबू सलेम ने अपनी परोल याचिका को खारिज करने के कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसकी अपील सुरक्षा कारणों से खारिज कर दी थी। अब एक बार फिर उसे अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई।
इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस विजया कापसे ताहिलरमानी और जस्टिम महेश सोनक की डिविजन बेंच ने की। सलेम के वकील फरहाना शाह ने दावा किया कोंकण डिविजनल कमिश्नर और अपील प्राधिकारियों ने ‘बिना दिमाग लगाए’ परोल की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि प्राधिकारियों ने अप्रैल में सुरक्षा के आधार पर याचिका खारिज कर दी। सलेम ने उस वक्त अपनी शादी की तारीख 5 मई बताई थी लेकिन हाई कोर्ट में भेजी गई याचिका में कोई तारीख मेंशन नहीं थी। सलेम मुंब्रा निवासी कौसर बहार से शादी करना चाहता है।
ट्रेन में काजी ने पढ़वाया था निकाह!
शुरुआत में सलेम ने दावा किया कि उसने 2014 में एक रेलवे यात्रा के दौरान कौसर से फोन पर शादी की थी जब वह सुनवाई के लिए लखनऊ लाया जा रहा था। हमारे सहयोगी अखबार मुंबई मिरर के अनुसार, उस वक्त चलती ट्रेन में निकाह मुंबई के एक काजी ने फोन पर पढ़वाया था और उसके गवाह बने अबू के भतीजे रशीद अंसारी और मुंबई व लखनऊ पुलिस के एक-एक जवान।

ट्रेन में यह शादी 8 जनवरी को हुई, जब सलेम को फर्जी पासपोर्ट के एक मामले में पेशी के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था। मुंबई का कोई भी सीनियर पुलिस अधिकारी इस शादी के बार में ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला था।

कौसर ने दी थी आत्महत्या की धमकी
इसके बाद कौसर ने स्थानीय कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए धमकी दी थी कि अगर उसे गैंगस्टर से शादी करने की इजाजत नहीं दी गई तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसका दावा किया कि उसके और सलेम के कथित निकाह की खबरों से उसकी बदनामी हुई है।

सलेम हमेशा से आशिकमिजाजी के लिए मशहूर रहा है। इससे पहले उसने बॉलिवुड ऐक्ट्रेस मोनिका बेदी से शादी की थी। सलेम के एक वकील ने बताया कि कौसर से सलेम की मुलाकत सुनवाई के दौरान हुई थी। युवती हर सुनावाई में पहुंचती थी और इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया।

पिछले साल हुई उम्रकैद की सजा
अबू सलेम को पुर्तगाल में 2005 से प्रत्यर्पण करके लाया गया था तबसे वह जेल में है। उसकी शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण समझौते के तहत उसे 25 साल से ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। सलेम को पिछले साल 1993 बम धमाकों का दोषी करार दिया गया था और उम्रकैद की सजा हुई थी।

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