मुंबई
एक 36 वर्षीय रेप के आरोपी को कोर्ट ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह शख्स 2014 में एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप और अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोपी था। विशेष जज एमए बरालिया ने सजा सुनाते हुए कहा कि अयाज़ अंसारी (आरोपी) अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। अंसारी इससे पहले भी रेप केसों में दोषी साबित हो चुका है। अभियोजन पक्ष ने अयाज़ को आईपीसी 376 ई (अपराध की पुनरावृत्ति) के तहत सजा दिए जाने की मांग की थी।
विशेष लोक अभियोजक गीता शर्मा ने आरोपी के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग की थी। मामला 7 अप्रैल 2014 का है जब बच्ची स्कूल से अपने घर जा रही थी। अंसारी ने उसका पीछा किया और उसे यह कहकर अपने साथ ले गया कि वह अपना मोबाइल नंबर दे रहा है, जिसे वह (बच्ची) अपने पिता को दे दे।
कुछ दूर जाने के बाद उसने बच्ची को दबोच लिया। बच्ची ने बताया कि जब उसने विरोध किया तो अंसारी ने उसे मारा-पीटा। रेप के बाद जब वह फरार हो गया तो बच्ची ने एक चौकीदार को देखा और उसकी मदद से अपने पिता बुलाया। बच्ची की निशानदेही पर बाद में आरोपी को पकड़ लिया गया।
इस मामले में 12 लोगों की गवाही ली गई जिसमें पुलिसवाले और स्कूल प्रिंसिपल भी शामिल थे। बच्ची के पिता ने भी कोर्ट में गवाही दी और उस दिन क्या कुछ हुआ, सब कोर्ट को बताया था।