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महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी तैयार नहीं करने पर महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का रवैया बेहद निराशाजनक है। कोर्ट ने इन राज्यों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत पॉलिसी तैयार नहीं करने के कारण कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने इन राज्यों पर 3-3 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया, क्योंकि इनकी ओर से हलफनामा दायर नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि लोग गंदगी में रहें और कूड़े के बीच जीवन बसर करें तो क्या किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ जैसे राज्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत अभी तक पॉलिसी तय नहीं कर पाए हैं, जबकि इसके लिए दो साल से कवायद चल रही है। इसे लेकर कुछ नहीं हुआ।

अदालत ने कहा कि अगर ये राज्य लोगों के हित में सोचते हैं और शहर को साफ रखना चाहते हैं तो इन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत पॉलिसी बनानी होगी। अदालत ने कहा कि ऐसे राज्यों में पॉलिसी बनाए जाने तक कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी रहेगी।

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