नवी मुंबई : रिश्वतखोरी के दो मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के निर्माण विभाग के पनवेल कार्यालय में तैनात उपविभागीय अधिकारी प्रमोद रणजीतसिंह भैसे को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में एक वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपये के दंड की सजा सुनाई गई है। दूसरे मामले में ठाणे के विशेष न्यायालय ने शेखर बालू जगताप को छह महीने का सश्रम कारावास व 1000 रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
रिश्वतखोरी: दो मामलों में आरोपियों को सजा
