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तीन तलाक अध्यादेश के खिलाफ अदालत जाएगा मुस्लिम लॉ बोर्ड

मुंबई : अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक अध्यादेश को असंवैधानिक बताया और कहा कि वह उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। उलेमा कौंसिल के सचिव मौलाना मेहमूद दरियाबादी ने कहा कि, ‘सरकार का मुस्लिम महिलाओं के साथ हमदर्दी जताना सिर्फ दिखावा है।
तीन तलाक मामले में कहीं विरोध, कहीं स्वागत: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश को पास कर दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले का मुस्लिम तबकों में कहीं स्वागत किया गया, तो कहीं विरोध किया गया। मुंबई में इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। इस्लामिक संस्था जामिया कादरिया अशरफिया ने बुधवार को इस अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। रजा अकादमी के अल्हाज मुहम्मद सईद नूरी और सुन्नी जमीतुल उलेमा के मौलाना फरीदुज्जमा भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। इन्होंने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।
वहीं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) ने तीन तलाक अध्यादेश का स्वागत किया है और मुस्लिम महिलाओं की आवाज सुनने के लिए केंद्र सरकार का आभार माना है। संगठन की ओर से जकिया सोमन ने कहा कि महिला आंदोलन आगे निकाह, मेहर, हलाला, मुत्ता, मेंटेनेंस और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर कानून बनाकर ‘हिंदू कोड बिल’ की तरह ‘मुस्लिम कोड बिल’ या मुस्लिम परिवार कानून बनाने की दिशा में पहल करेगा।

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