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बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला के 30 सप्ताह के गर्भ को गिराने की दी मंजूरी

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक की एक 33 वर्षीय महिला के 30 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मंजूरी दे दी है। भ्रूण के मेडिकल परीक्षण में मस्तिष्क और स्पाइनल कोर्ड के असामान्य होने का पता चला था। जिसके बाद महिला की ओर से गर्भपात करवाने को लेकर स्पेशल याचिका दायर की गई थी।
डबल बेंच ने दिया फैसला
हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभय ओक और न्यायाधीश ए.एस. गडकरी ने महिला के अनुरोध को मंजूर करते हुए नासिक के एक प्राइवेट क्लिनिक में गर्भपात कराने की मंजूरी दे दी।
जे.जे हॉस्पिटल ने भी की थी सिफारिश
कुछ समय पहले जेजे अस्पताल ने मां और भ्रूण का परीक्षण करके गर्भपात कराने की सिफारिश की थी। इस पर सरकार ने कहा था कि कानून के अनुसार गर्भपात प्राइवेट क्लिनिक में नहीं, सरकारी अस्पताल में ही होना चाहिए। महिला के वकील ने अदालत को बताया कि नासिक के क्लिनिक के डॉक्टर महिला की केस हिस्ट्री को जानते हैं, इसलिए वहीं गर्भपात कराना ठीक होगा। अदालत ने यह बात मान ली।

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