नई दिल्ली : कोरेगांव-भीमा मामले में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की नजरबंदी खत्म करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता निशांत कातनेश्वर ने बताया कि बुधवार को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया है कि नवलखा को नजरबंदी से मुक्त करते हुए आईपीसी की गलत व्याख्या की गई है। नवलखा को सोमवार को राहत मिली थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के ट्रांजिट रिमांड के आदेश को भी रद्द कर दिया था।